यह शोध-पत्र Bihar की विद्यालयी शिक्षा प्रणाली का बाल अधिकारों के दृष्टिकोण से व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार माना गया है, जिसे भारत में Right to Education Act (RTE) के माध्यम से संवैधानिक मान्यता दी गई है। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करना और सामाजिक असमानताओं को कम करना है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। विशेष रूप से नामांकन दर में वृद्धि, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार तथा विद्यालयों की आधारभूत संरचना में विकास प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। Mid-Day Meal Scheme, Sarva Shiksha Abhiyan तथा Beti Bachao Beti Padhao जैसी योजनाओं ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने, पोषण स्तर सुधारने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इन उपलब्धियों के बावजूद कई गंभीर चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। शिक्षा की गुणवत्ता, सीखने के परिणामों की कमी, प्रशिक्षित शिक्षकों की अपर्याप्त संख्या, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की कमी प्रमुख समस्याएँ हैं। इसके अतिरिक्त, Child Labour और गरीबी जैसे सामाजिक-आर्थिक कारक भी बच्चों के शिक्षा अधिकारों के पूर्ण क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। अतः यह अध्ययन निष्कर्ष निकालता है कि बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भविष्य में नीतिगत सुधार, तकनीकी एकीकरण, तथा सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से बाल अधिकारों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित की जा सकती है।
1.Right to Education Act, 2009
2.Government of India Education Reports
3.Sarva Shiksha Abhiyan Reports
4.UNICEF Reports on Child Rights
5.Bihar Education Department Data
अलोक कुमार & डॉ० बन्दना कुमारी
323-334
10.5281/zenodo.19140660
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